केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे किसी ऐसे लाभार्थी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ देने से इनकार न करे जिनके पास आधार कार्ड न हो. या फिर उसका राशन कार्ड 12 अंकों के बायोमीट्रिक पहचान से जुड़ा न हो. अगर इसका उल्लंघन किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.
उसने राज्य सरकार से यह भी कहा है कि आधार कार्ड नहीं होने के लिए लाभार्थियों की सूची से योग्य पात्र घरों के नाम को हटाया न जाए. इस सप्ताह सभी राज्यों को इस संदर्भ में एक निर्देश जारी किया गया है.
इससे पूर्व एक घटना में झारखंड की एक 11 वर्षीय लड़की को पीडीएस का राशन नहीं दिए जाने के बाद उसकी कथित तौर पर भूख के कारण मौत हो गई थी.
अपने निर्देश में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बिना जांच पड़ताल के किसी कार्डधारक का नाम राशनकार्ड लाभुक से ना हटाएं.
जांच के बाद बगैर शक के यह साबित होता हो कि राशन कार्डधारक के संबंध में जानकारी सही नहीं है, केवल तभी राशनकार्ड के डाटाबेस से नाम को हटाया जा सकता है.
प्रदेश के अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आधार कार्ड नहीं होने के कारण लाभार्थियों को खाली हाथ न लौटाया जाए. इस संबंध में सारे अपवादों की सूचना अलग से एक लॉगबुक में दर्ज की जाए.
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