केंद्र की एक याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि होटल और रेस्टोरेंट पानी के बोतल एमआरपी से अधिक कीमत पर बेच सकते हैं. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर पहले के फैसले पर विचार करने को कहा था.
जस्टिस एफ नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से दाखिल किए गए याचिका में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके आधार पर हम अपने दिसंबर के फैसले में कोई बदलाव करें.
गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं और कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले कागजात को सावधानीपूर्वक ध्यान देते हुए पढ़ा है. हम अपने पुराने फैसले से संतुष्ट हैं.
याचिका को खारिज करने के साथ कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एमआरपी से ज्यादा कीमत पर पानी बोतल बेचने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचने से रोकने वाले सरकार के फैसले को पलट दिया था. सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट में इन सामानों को एमआरपी से अधिक दाम पर बेचने से रोक लगाया था.
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि वह होटलों और रेस्टोरेंट को इस तरह से नहीं रोक सकता क्योंकि यहां लोगों को बैठने के लिए जो जगह दी जाती है उसके लिए मालिकों ने पैसे खर्च किए हैं.
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