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हयात होटल केस: 'पिस्तौल पांडे' की जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज

सोमवार को आशीष की एक दिन की जूडिशियल कस्टडी की अवधि पूरी होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था

Updated On: Oct 23, 2018 04:52 PM IST

FP Staff

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हयात होटल केस: 'पिस्तौल पांडे' की जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज

दिल्ली के फाइव स्टार हयात होटल में गुंडागर्दी करने वाले पूर्व बीएसपी सांसद राकेश पांडे के बेटे आशीष पांडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

सोमवार को आशीष की एक दिन की जूडिशियल कस्टडी की अवधि पूरी होने पर उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की दबिश से घबराकर आशीष पांडे ने बीते गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था.

पिछले हफ्ते मंगलवार को आरके पुरम स्थित फाइव स्टार हयात होटल के एंट्रेस गेट पर आशीष पांडे का हथियार लहराते हुए वीडियो सामने आया था. वायरल हुए इस वीडियो में आशीष खुलेआम हथियार लहराते हए वहां आए एक कपल (जोड़े) को धमकी देता नजर आ रहा था.

यह घटना 13 और 14 अक्टूबर की दरम्यानी रात हुई थी. जब आशीष अपनी कुछ विदेशी महिला मित्रों के साथ पार्टी करने होटल गया था. इस दौरान यहां उसका वहां एक अन्य कपल से झगड़ा हो गया. इसके बाद उसने होटल के पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी से पिस्तौल निकालकर सरेआम उन्हें धमकी दी थी.

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