दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम की 'मुंहबोली बेटी' हनीप्रीत की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी है. इसके बाद अब हनीप्रीत की गिरफ्तारी की संभावना और बढ़ चुकी है. कोर्ट ने कहा है कि जमानत के लिए हनीप्रीत को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जाना होगा.
कोर्ट ने हनीप्रीत को जान का खतरा देखते हुए दिल्ली में सरेंडर करने का विकल्प दिया है. हनीप्रीत के वकील प्रदीप कुमार आर्य ने दिल्ली हाईकोर्ट से हनीप्रीत को 3 सप्ताह के लिए ट्रांजिट बेल देने की मांग की थी.
Honeypreet's anticipatory bail plea dismissed; Court in its order observed applicant is just seeking more time by moving such an application
— ANI (@ANI) September 26, 2017
हनीप्रीत के पास अब तीन विकल्प बचे हैं. हनीप्रीत फिर से दिल्ली हाईकोर्ट के डबल बेंच में अपील कर सकती हैं. दूसरा, वह पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट भी जा सकती हैं. इसके अलावा वह सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती हैं.
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा था कि यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कैसे आ सकती है.
हनीप्रीत के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि उसके पास दिल्ली में घर है और उसे गिरफ्तारी का डर था. कोर्ट ने कहा कि हनीप्रीत को सरेंडर करना चाहिए. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने वकील से पूछा कि हनीप्रीत कहां है? जवाब में वकील ने कोर्ट से कहा कि हनीप्रीत की जान को खतरा है.
हनीप्रीत ने बताया जान का खतरा
हनीप्रीत द्वारा दायर जमानत याचिका में कहा गया है कि उसकी जान को पंजाब और हरियाणा के ड्रग्स व्यापारियों से खतरा है. अर्जी में हनीप्रीत ने खुद को साफ सुथरा जीवन जीने वाली एक सिंगल महिला बताया है जो कानून का पालन करती है और पुलिस जांच में सहयोग को तैयार है.
हनीप्रीत 25 अगस्त के बाद से फरार चल रही है जब राम रहीम को बलात्कार का दोषी ठहराए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था. हरियाणा पुलिस की कई टीमों ने भारत-नेपाल सीमा सहित पूरे देश में उसकी तलाश की पर वह नहीं मिली.
राम रहीम भी गया हाईकोर्ट
मंगलवार की सुबह से हरियाणा पुलिस हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली एनसीआर में छापे मार रही है. वह हरियाणा पुलिस द्वारा 43 लोगों की 'वॉन्टेड' की लिस्ट में सबसे ऊपर है. इससे पहले सोमवार को राम रहीम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में खुद को मिली सजा को चुनौती दी है.
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