हरियाणा के पंचकूला हिंसा मामले में गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है. पंचकूला कोर्ट ने हनीप्रीत की जमानत याचिका खारिज कर दी. एडिशनल सेशन जज नीरजा कुलवंत कल्सन ने हनीप्रीत की जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला सुनाया. जमानत के लिए हनीप्रीत के सामने अब हाई कोर्ट का रास्ता बचा है.
Haryana: Panchkula Sessions Court rejects bail plea of Honeypreet, a close aide of Dera Saccha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim. She had been arrested for allegedly inciting violence in Panchkula following the arrest of Gurmeet Ram Rahim on August 25 last year (file pic) pic.twitter.com/dRVDeuMwHE
— ANI (@ANI) June 7, 2018
पिछले साल 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुई हिंसा और देशद्रोह के मामले में अदालत ने आरोपी हनीप्रीत की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी हुई थी. जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
हनीप्रीत के वकील ने जो याचिका पेश की थी उसमें हनीप्रीत ने कहा था कि मैं एक महिला हूं और 245 दिन से जेल में कैद हूं. हिंसा में मेरी कोई भूमिका नहीं है. इसलिए जमानत दिए जाने पर गौर होना चाहिए.
याचिका में हनीप्रीत ने यह भी कहा था कि दोषी करार दिए जाने के बाद वह (हनीप्रीत) राम रहीम के साथ पंचकूला से सुनारिया जेल चली गई. मामले में उसका नाम एफआईआर में बाद में शामिल किया गया.
याचिका में कहा गया है कि हनीप्रीत खुद तीन अक्टूबर 2017 को सरेंडर करने आई थी. जब एफआईआर नंबर-345 के अन्य 15 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है तो 245 दिन जेल में रहने के बाद वह भी जमानत की हकदार है.
हंदवाड़ा में भी आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर चल रहा है. बताया जा रहा है कि यहां के यारू इलाके में जवानों ने दो आतंकियों को घेर रखा है
कांग्रेस में शामिल हो कर अपने राजनीतिक सफर की शुरूआत करने जा रहीं फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का कहना है कि वह ग्लैमर के कारण नहीं बल्कि विचारधारा के कारण कांग्रेस में आई हैं
पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी ने उनपर कुछ इसतरह तंज कसा.
मलाइका अरोड़ा दूसरी बार शादी करने जा रही हैं
संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी को जरूरी दस्तावेजों के साथ बुधवार लंदन रवाना होने का काम सौंपा गया है.