वर्ष 2014 में उबर चालक द्वारा एक 25 वर्षीय युवती के साथ रेप के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने चालक की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है.
हाई कोर्ट ने रेप के दौरान पीड़िता महिला को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने और उसके जीवन को खतरे में डालने के मामले में निचली अदालत द्वारा यादव को दोषी ठहराने और सजा सुनाने के फैसले को बरकरार रखा है. उसने उसके प्रति कोई भी उदारता दिखाने से मना कर दिया है.
पीठ ने कहा, 'पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल होने के बावजूद याचिकाकर्ता (यादव) ने उनसे कोई सबक नहीं लिया. ये अपराधिक मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के अधीन दंडनीय है.'
न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायामूर्ति विनोद गोयल ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न को लेकर कड़े कानून बनाए जाने के बावजूद रेप के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है. वर्ष 2016 के राष्ट्रीय अपराध रिकोर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार उक्त साल में 38,947 महिलाओं के साथ रेप हुआ.
यानी कि साल 2016 में हर पांच घंटे के अंतराल पर एक रेप हुआ है. इस मामले की पीड़िता गुड़गांव की एक कंपनी में वित्त कार्यकारी के पद पर कार्यरत थी और पांच दिसंबर 2014 की रात मध्य दिल्ली के इंद्रलोक स्थित अपने घर लौट रही थी, उसी समय यह घटना हुई.
चालक शिव कुमार यादव को घटना के दो दिन बाद सात दिसंबर को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था और वह तभी से जेल में है.
हंदवाड़ा में भी आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर चल रहा है. बताया जा रहा है कि यहां के यारू इलाके में जवानों ने दो आतंकियों को घेर रखा है
कांग्रेस में शामिल हो कर अपने राजनीतिक सफर की शुरूआत करने जा रहीं फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का कहना है कि वह ग्लैमर के कारण नहीं बल्कि विचारधारा के कारण कांग्रेस में आई हैं
पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी ने उनपर कुछ इसतरह तंज कसा.
मलाइका अरोड़ा दूसरी बार शादी करने जा रही हैं
संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी को जरूरी दस्तावेजों के साथ बुधवार लंदन रवाना होने का काम सौंपा गया है.