सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि हिट एंड रन मामले में किसी व्यक्ति की मौत होने पर पीड़ित परिवार को दिया जाने वाला 25 हजार रुपए का मुआवजा ‘कम’ है. कोर्ट का कहना है कि इस राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपए करने वाला बिल संसद में ‘लंबित’ है.
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 को लोकसभा ने अप्रैल, 2017 में पारित कर दिया था. उसके बाद उसे राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेज दिया गया था. समिति ने 22 दिसंबर, 2017 को इस पर अपनी रिपोर्ट दी थी.
भारत में सड़क सुरक्षा से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि हिट एंड रन मामले के पीड़ित को दिए जाने वाला 25 हजार रुपए का मुआवजा ‘बहुत कम’ है. जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, 25 हजार रुपए बहुत कम हैं. इसे बढ़ाकर दो लाख रुपए करने का प्रस्ताव है. बिल लंबित है.
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