राजधानी दिल्ली में स्थित हजरत निज़ामुद्दीन दरगाह के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली की सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही दरगाह ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया गया है. हाईकोर्ट में दरगाह में महिलाओं के प्रवेश को लेकर याचिका दाखिल की गई थी. कोर्ट ने नोटिस जारी करने के साथ ये भी कहा है कि वो इसी तरह के एक और मामले सबरीमाला मंदिर के फैसले पर दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर फैसला आने का इंतजार करेंगे. हाईकोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल 2019 को तय की गई है.
Next date of hearing is 11 April, 2019. https://t.co/ehUOhyg34h
— ANI (@ANI) December 10, 2018
कुछ दिनों पूर्व ही लॉ की कुछ छात्राओं ने दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को लेकर याचिका दायर की थी. याचिका में दावा किया गया था कि दरगाह के बाहर हिंदी और अंग्रेजी में नोटिस लगा हुआ है कि यहां महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है.
पुणे की इन छात्राओं का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमला में हर उम्र वर्ग की महिलाओं को प्रवेश देने की अनुमति दे दी है तो फिर राष्ट्रीय राजधानी की महिलाओं को दरगाह में प्रवेश देने से क्यों रोका जा रहा है. याचिका के मुताबिक कानून की छात्राओं को दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के बारे में उस समय पता चला जब बीते 27 नवंबर को वे दरगाह गई थीं.
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