हरियाणा के रेवाड़ी कोर्ट ने आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई कर रहे जज ने घटना की निर्भया रेप केस से तुलना करते हुए इसे दुर्लभ बताया है. जज ने कहा कि यह केस बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए निर्भया रेप मामले जैसे ही इस मामले में भी आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए.
न्यूज़ 18 की खबर अनुसार, बीते जून महीने में हरियाणा के रेवाड़ी के कसौला थाना क्षेत्र के एक गांव में मध्यप्रदेश निवासी मजदूर की आठ वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी और शव अलमारी में छिपा दिया गया था.
अदालत का यह फैसला घटना के छह महीने के भीतर आया है. अदालत की तरफ से मामले को गंभीर अपराध मानते हुए कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को फांसी ही होनी चाहिए. आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है.
घटना बीते 9 जून की है, जब आरोपी ने पड़ोस में रह रही अकेली बच्ची के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया. कोर्ट ने ये पाया कि आरोपी ने सबसे पहले बच्ची को पॉर्न दिखाया, फिर हाथ, पैर बांधने और मुंह में कपड़ा ठूंसने के बाद उसका रेप कर दिया.
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