राजस्थान सरकार ने गुर्जर सहित पांच जातियों को 50 प्रतिशत की कानूनी सीमा के तहत एक प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. प्रदेश बीजेपी सरकार ने एक सकुर्लर के माध्यम से गुरुवार को मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेने के बाद इस बारे में निर्णय लिया है.
राजस्थान के संसदीय कार्यमत्री राजेंद्र राठौड़ ने शुक्रवार को बताया कि गुर्जर सहित पांच जातियों को अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत एक प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है.
उन्होंने बताया कि राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की जाएगी. राजस्थान विधानसभा ने पिछले साल अक्टूबर में एक विधेयक के माध्यम से गुर्जर सहित अन्य पांच जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग लोगों के साथ आरक्षण देने के लिए आरक्षण 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया था.
इससे प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में दिया जाने वाला कुल आरक्षण बढ़कर 54 प्रतिशत पहुंच गया लेकिन हाईकोर्ट ने इस विधेयक पर रोक लगा दी थी, बाद में हाईकोर्ट ने भी सरकार को 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण सीमा को पार नहीं करने के निर्देश दिए थे.
साल 1994 में अन्य पिछड़ा जातियों के साथ गुजर/गुर्जर, बंजारा/बालदिया/लबाना, गाडिया- लुहार/गाडिया, रायका/रेबारी और गडरिया को शामिल किया गया था.
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