गुजरात के टूना एवं कंडला बंदरगाह से अब जिंदा पशुओं का बाहरी देशों में निर्यात नहीं हो सकेगा. दरअसल गुजरात सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु, कस्टम डिपार्टमेंट और गुजरात पुलिस को भी पत्र लिखकर गुजरात सरकार की ओर से इस बाबत अवगत कराया गया है.मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने खुद इस फैसले की घोषणा की. उन्होंने बताया कि तत्काल प्रभाव से राज्य के कच्छ जिले में स्थित टूना बंदरगाह और कंडला बंदरगाह से जीवित पशुओं के निर्यात को प्रतिबंधित किया जा रहा है.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू को पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया
भारत सरकार और एनिमल वेल्फेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से जारी की गई सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए यह रोक लगाई गई है. जब तक गुजरात में इन सूचनाओं के क्रियान्वयन को लेकर उचित नीति-नियम और मार्गदर्शिका तैयार नहीं हो जाती है तब तक यह रोक प्रभावी रहेगी, जिसके तहत गुजरात के बंदरगाहों से जिंदा पशुओं का बाहरी देशों में निर्यात नहीं किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि इस निर्णय के बारे में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू को पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है.
लोकल सर्टिफिकेशन की मंजूरी भी अर्थहीन हो गई है
इसमें बताया गया है कि नए निर्णय के चलते मार्गदर्शिका के तहत गुजरात सरकार की ओर से जारी की गई लोकल सर्टिफिकेशन की मंजूरी भी अर्थहीन हो गई है. वह अब मंजूर नहीं होगी. पत्र में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से गुजारिश की है कि जब तक गुजरात में क्वोरेन्टाइन स्टेशन और सर्टिफिकेशन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तब तक पशुओं का निर्यात गुजरात के टूना और कंडला बंदरगाह से बंद किया जाए. इसके लिए जारी होने वाली परमिट भी बंदरगाह से जारी नहीं किए जाएंगे.
पोर्ट से जिंदा पशुओं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए
टूना एवं कंडला पोर्ट के कस्टम सुप्रीटेंडेंट को भी पत्र लिखकर कहा गया है कि जब तक भारत सरकार की ओर से इस बाबत योग्य दिशा निर्देश जारी न हो तब तक पोर्ट से जिंदा पशुओं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए. इसके अलावा गुजरात में ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल्स-1978 एवं द प्रिवेन्शन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट-1960 के प्रावधानों का कड़ाई से अमल हो और पशुओं के परिवहन के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर के नीति-नियमों की पालना का मैकेनिज्म उपलब्ध हो इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए हैं.
बंदरगाह के पास तत्काल प्रभाव से एक चेक पोस्ट लगाया गया है
इसमें गुजरात पुलिस को भी कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा टूना पोर्ट से गैरकानूनी रूप से जीवित पशुओं का निर्यात न हो सके इसके लिए गृह विभाग को निर्देश देकर बंदरगाह के पास तत्काल प्रभाव से एक चेक पोस्ट लगाया गया है. इसमें 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी. राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के तहत राज्य के सभी जिलों में विशेषकर कच्छ जिले में स्थापित जिला प्राणी क्रूरता निवारण समिति (एसपीसीए) को किसी भी प्रकार के प्राणी क्रूरता के मामले में प्रिवेन्शन ऑफ एनिमल क्रूअल्टी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त कार्रवाई करने के लिए सूचना दी गई है. देश में पश्चिमी समुद्री किनारे पर मुंबई के बाद टूना ही एक ऐसा बंदरगाह है जहां से जिंदा पशुओ के निर्यात की मंजूरी थी.
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