गोवा में सरकार बनाने को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट करवाने का सुझाव दिया है. सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है कि विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की गाइडेंस में विश्वासमत करवाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीजेपी 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट करवाकर विश्वासमत साबित करे. कोर्ट ने मनोहर पर्रिकर के गोवा का सीएम बनाए जाने और उनके शपथग्रहण को रोके जाने से इनकार कर दिया है.
Goa govt-formation tussle: Supreme Court directs that floor test be held today in Goa.
— ANI (@ANI_news) March 14, 2017
इसके पहले कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मनोहर पर्रिकर को गोवा का सीएम बनाए जाने का विरोध किया था. कांग्रेस पार्टी का कहना था कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को सरकार बनाने का न्यौता मिलना चाहिए था.
याचिका पर सुनवाई के दौरान कांग्रेस पार्टी से पूछा गया कि आपने इसके पहले राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश क्यों नहीं किया.
आपको बता दें कि इसके पहले गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने बीजेपी विधायक दल के नेता मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री नियुक्त किया था. वह मंगलवार शाम को शपथ लेंगे. पर्रिकर को शपथ लेने के 15 दिनों के अंदर सदन में बहुमत साबित करने को कहा गया है.
इस मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर गोवा में असंवैधानिक तरीके से सरकार बनाने का आरोप लगाया था. इसी आरोप के साथ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
मनोहर पर्रिकर ने राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया था. राज्यपाल ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने गोवा बीजेपी विधायक दल के नेता मनोहर पर्रिकर को गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है.’
पर्रिकर ने राज्यपाल के समक्ष भाजपा के 13 विधायकों, एमजीपी के तीन, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के तीन और दो निर्दलीय विधायकों के समर्थन का सबूत पेश किया है. इस तरह 40 सदस्यीय विधानसभा में उनके साथ 21 विधायक हैं.
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