तहलका मैगजीन के फाउंडर-एडिटर और यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे पूर्व पत्रकार तरुण तेजपाल पर गोवा अदालत में आरोप तय किए हैं. चार साल पुराने इस केस में तेजपाल पर तहलका में अपनी जूनियर सहकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था. इस केस में कोर्ट ने तेजपाल पर अभी आरोप तय किए हैं.
आरोप है कि गोवा में थिंक फेस्ट के दौरान एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने अपनी सहकर्मी का यौन उत्पीड़न किया था. फिलहाल तेजपाल जमानत पर बाहर हैं.
Rape Case: Charges will be framed against Tarun Tejpal by Goa court today
— ANI (@ANI) September 28, 2017
इस मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को तेजपाल के वकील की ओर से की गई आरोप तय करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. उनके वकील ने इस मामले में राज्य सरकार के हस्तक्षेप की भी आलोचना की है.
कोर्ट ने तेजपाल पर 6 विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए हैं. इनमें आईपीसी की धारा 376 के अलावा 354 ए, 341, 343 और 354बी के तहत आरोप तय हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी.
इसके पहले 16 जून को हुई सुनवाई से पहले कोर्ट ने पूरे मामले की कोर्ट प्रोसीडिंग के मीडिया में छपने पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने आईपीसी के आर्टिकल 327(3) के तहत मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाई थी.
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एच.एल दत्तू की पीठ ने जरूरी कागजात जमा कराने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया था.
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