दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध की अवधि 31 अक्टूबर से आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि वह इस पर विचार करेगी कि क्या पटाखों पर प्रतिबंध की अवधि आगे बढ़ाने की याचिका पर शीघ्र सुनवाई की जा सकती है.
याचिकाकर्ता अर्जुन गोपाल की ओर से पेश वकील ने कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण के मौजूदा स्तर को देखते हुए पटाखों की बिक्री पर लगा प्रतिबंध 31 अक्टूबर से आगे बढ़ाया जाना चाहिए. अर्जुन की याचिका पर ही कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगाई थी.
शीर्ष अदालत ने 13 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा था कि 31 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री नहीं होगी. कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को राजनीतिक रंग दिए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की थी.
कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी नौ अक्टूबर के अपने आदेश में किसी प्रकार की ढील देने से इंकार करते हुए व्यापारियों की अर्जी खारिज कर दी थी. ये व्यापारी चाहते थे कि उन्हें दीपावली से दो दिन पहले पटाखों की बिक्री की अनुमति दी जाए.
कोर्ट ने कहा था कि इस साल दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध का उसका आदेश इस क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने का एक प्रयोग होगा.
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 12 सितंबर को अपने आदेश में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कोर्ट का 11 नवंबर, 2016 का आदेश कुछ शर्तो के साथ अस्थाई रूप से उठा लिया था.
कोर्ट ने 11 नवंबर 2016 के आदेश में पटाखों के थोक और खुदरा बिक्री के लाइसेंस निलंबित कर दिए थे.
ट्विटर पर लोगों ने इस फैसले पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी है
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