सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराए जाने के बाद दी गई सजा से मुक्त कर दिया है. साथ ही मंगलवार की शाम उन्हें अदालत कक्ष से बाहर जाने की अनुमति दे दी गई. कोर्ट ने उन्हें अवमानना करने पर मंगलवार को पूरे दिन कोर्ट के कोने में बैठे रहने की सजा दी थी.
Former CBI interim director M Nageshwar Rao has been allowed by the Supreme Court to leave the courtroom after he was held guilty of contempt of court and asked to sit for a whole day in the courtroom. https://t.co/tfqIhxVUJn
— ANI (@ANI) February 12, 2019
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया था. इसी के साथ उनपर कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था. कोर्ट ने कहा कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि राव ने बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे अधिकारी का ट्रांसफर बिना कोर्ट को बताए क्यों कर दिया. जस्टिस रंजन गोगोई ने राव को फटकार लगाते हुए कहा- जब तक हम खड़े नहीं होते, दोनों उठो और अदालत के एक कोने में बैठ जाओ.
इसके पहले एम नागेश्वर राव ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के सामने स्वीकार किया था कि एजेंसी के पूर्व संयुक्त निदेशक एके शर्मा का तबादला करके उन्होंने ‘गलती’ की. राव ने शीर्ष अदालत से इसके लिए माफी मांगते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी.
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