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नन रेप केस: आरोपी बिशप की जमानत याचिका खारिज, 24 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया

नन रेप के मामले में फ्रैंको मुलक्कल से पुलिस ने तीन दिन तक पूछताछ करने के बाद शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया था.

Updated On: Sep 22, 2018 03:35 PM IST

FP Staff

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नन रेप केस: आरोपी बिशप की जमानत याचिका खारिज, 24 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया

नन से बलात्कार के आरोपी जालंधर के पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल को 24 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. इसके साथ ही उसकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया.

इससे पहले नन रेप के मामले में फ्रैंको मुलक्कल से पुलिस ने तीन दिन तक पूछताछ करने के बाद शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद उसे केरल की एक अदालत में पेश किया गया, जहां उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है. सूत्रों का कहना है कि तीन दिन की पूछताछ के दौरान बिशप के खिलाफ पुलिस ने पर्याप्त सबूत जुटा लिए हैं. वहीं पुलिस का कहना है कि नन बलात्कार मामले में पाया गया है कि बिशप ने अपराध किया है.

इस मामले में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फ्रैंको यौन उत्पीड़न करने के इरादे से ही कान्वेंट आया था. 5 मई 2014 को उसने गेस्ट हाउस के कमरा नबंर 20 में नन को बंधक बनाया और नन से अप्राकृतिक रूप से यौन शोषण किया.

पुलिस ने बताया कि पीड़िता को इस बारे में न बताने के लिए धमकाया भी गया. वहीं फ्रैंको ने अगले दिन 6 मई 2014 को फिर नन का रेप किया. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014-16 के दौरान उसी कमरा नंबर में नन का 13 बार रेप और अप्राकृतिक रूप से यौन शोषण किया गया.

वहीं नन से बलात्कार के आरोप को लेकर बिशप को पोप फ्रांसिस ने पादरी की जिम्मेदारियों से तत्काल अस्थायी तौर पर मुक्त कर दिया है.

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