दागी सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने मंगलवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. जिसमें कहा गया है कि सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित पड़े आपराधिक मामलों के तेज निपटारे के लिए 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे.
Central Government filed an affidavit in the Supreme Court in connection with lifetime ban on politicians, convicted of serious offences, from contesting election.
— ANI (@ANI) December 12, 2017
मुकदमों के जल्द निपटारे को लेकर स्कीम बना ली गई है. केंद्र सरकार ने दायर हलफनामे में बताया कि 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए 7.80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.
Centre in its affidavit, in the Supreme Court in connection with lifetime ban on politicians, convicted of serious offences, from contesting election. stated that it has decided to set up 12 special courts for the time being to deal with cases against MPs and MLAs.
— ANI (@ANI) December 12, 2017
इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में देश के जनप्रतिनियों के खिलाफ दर्ज कराए गए 1500 से अधिक मामलों की सुनवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इन मामलों की सुनवाई जल्द पूरी करने को कहा है. अदालत ने बीजेपी नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर की गई उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही जिसमें उन्होंनेे आपराधिक केस दर्ज होने वाले सभी सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई थी.
बीते 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि उसके 10 मार्च, 2014 के फैसले के पालन के लिए सरकार क्या कर रही है. तब कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमों का निपटारा 1 साल के भीतर होना चाहिए.
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की इस बात का समर्थन किया था और कहा था कि सरकार विशेष अदालतें गठित करने और नेताओं के लंबित मुकदमों के तेजी से निपटारे के खिलाफ नहीं है. इसपर कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि अभी लंबित मुकदमों के जल्दी निपटारे के लिए उसकी क्या योजना है?
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