चारा घोटाले में झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिकाकर्ता के वकील के तर्क सुनने के बाद सीबीआई जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
इससे पहले 21 दिसंबर को, बेंच ने लालू यादव की जमानत याचिका के लिए 4 जनवरी तक सुनवाई टाल दी थी. करोड़ों रुपए के चारा घोटाले में आरजेडी चीफ रांची जेल में दिसंबर 2017 से हैं.
सीबीआई के वकील राजीव कुमार ने कहा कि प्रसाद को रेगुलर बेल नहीं मिलनी चाहिए और देवगढ़ कोषागार से संबंधित मामले में पहले उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था.
दरअसल, चारा घोटाले के तीन मामलों में सजा काट रहे लालू यादव ने उम्र और बीमारी का हवाला देकर देवघर, चाईबासा और दुमका मामले में जमानत के लिए 11 दिसंबर 2018 को याचिका दाखिल की थी. लालू प्रसाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सह कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल कोर्ट में पक्ष रखेंगे. याचिका में कहा गया है कि लालू 71 वर्ष के हो गए हैं और उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सहित अन्य बीमारियां हैं.
चारा घोटाला मामले में इससे पहले भी उनको जमानत मिल चुकी है. याचिका में कहा गया है कि इन गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए. लालू प्रसाद 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं. फिलहाल वह रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं जहां विभिन्न रोगों के लिए उनका इलाज चल रहा है. बीते बुधवार को यह आशंका जताई गई थी कि उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई है. हालांकि चिकित्सकों ने कहा था कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है और कोई चिंता की बात नहीं है.
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