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चारा घोटाला: लालू यादव को रांची हाईकोर्ट से राहत, 6 हफ्ते के लिए बढ़ी प्रोविजनल बेल

लालू की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी और चितरंजन सिन्हा ने कोर्ट में लालू की मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए तीन महीने की जमानत मांगी थी

Updated On: Jun 29, 2018 02:23 PM IST

FP Staff

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चारा घोटाला: लालू यादव को रांची हाईकोर्ट से राहत, 6 हफ्ते के लिए बढ़ी प्रोविजनल बेल

बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है. चारा घोटाला मामले में लालू यादव की अस्थायी जमानत को 6 हफ्ते बढ़ाकर 17 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. उन्हें यह सुविधा स्वास्थ से जुड़ी समस्याओं की वजह से दी गई है.

लालू की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी और चितरंजन सिन्हा ने कोर्ट में लालू की मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए तीन महीने की जमानत मांगी थी लेकिन कोर्ट ने केवल 6 हफ्ते की जमानत दी. कोर्ट ने 10 अगस्त को दोबारा मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

वहीं सीबीआई के वकील राजीव सिन्हा ने कहा कि लालू का इलाज रिम्स में भी हो सकता है, इसलिए उनकी जमानत की अवधि न बढ़ाई जाए. हालांकि कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया.

गौरतलब है कि लालू यादव का मुंबई में इलाज चल रहा है, उनका फिस्ट्रला का ऑपरेशन हुआ है. बता दें कि इससे पहले भी 22 जून को उनकी अस्थायी जमानत की अवधि 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई थी.

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