फेसबुक के जरिए शादी करने से उसका टूटना तय है. यह कहना है गुजरात हाईकोर्ट का. कोर्ट ने एक दंपति को अपना विवाह संबंध समाप्त करने की सलाह दी है. क्योंकि उसका मानना है कि फेसबुक के जरिए होने वाली शादी का ‘विफल होना तय’ है.
जस्टिस जे. बी. पर्दीवाला ने यह टिप्पणी अपने 24 जनवरी के आदेश में की. इसमें उन्होंने घरेलू हिंसा के एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बातें कही. इस मामले में राजकोट की फैंसी शाह ने अपने पति जयदीप शाह और अपने सास-ससुर पर दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.
जस्टिस ने कहा, ‘उनकी शादी हुई और दो महीने के भीतर उनके वैवाहिक जीवन में समस्या आने लगी. मैं इस तथ्य पर गौर करूंगा कि पक्षों ने मामले का समाधान करने का प्रयास किया. हालांकि समझौता नहीं हो सका.’
इंजीनियरिंग के दौरान हुई थी दोस्ती
जस्टिस ने कहा, ‘यह फेसबुक पर निर्धारित आधुनिक शादियों में से एक है, जिसका विफल होना तय है.’ नवसारी का रहने वाला जयदीप फेसबुक के जरिए 2011 में फैंसी के संपर्क में आया. वह उस दौरान इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था.
फरवरी 2015 में दोनों की उनके माता-पिता की रजामंदी से शादी हुई. हालांकि, उनके दांपत्य जीवन में दो महीने के भीतर ही परेशानी आने लगी.
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