सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को आधार अनिवार्यता पर अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया है. इस मामले पर लगातार 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने Employees Provident Fund Organisation (EPFO) के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है. आप अपना आधार और पैन ऑनलाइन भी EPFO के साथ जोड़ सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले UAN चाहिए होगा. UAN कर्मचारियों की सैलरी स्लिप पर भी लिखा होता है. नहीं लिखा हो तो आप जिस संस्था में काम करते हैं वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं.
UAN मिलने के बाद आपको सबसे पहले इसे एक्टिवेट करना होगा. अपना एक्टिवेट करने के लिए EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं (EPFO.gov.in). यहां सबसे पहले आपको UAN दर्ज करना होगा. इसके बाद अपना नाम, आधार, पैन, नाम, D.O.B, मोबाइल नंबर यहां दर्ज करें. यह सब दर्ज करने के बाद आपको मोबाइल पर पासवर्ड आएगा. मैसेज आने का मतलब है आपका UAN एक्टिवेट हो चुका है.
कैसे करें आधार, पैन और बैंक अकाउंट लिंक-
- UAN एक्टिवेट होने के बाद epfindia.gov.in पर जाएं
- इसके बाद KYC Updation पर जाएं
- एक नई विंडो खुलेगी यहां आप अपना UAN और पासवर्ड दर्ज कर साइन-इन करें
- स्क्रिन पर दिख रहे मैनेज KYC में जाएं.
- नई विंडो में आप अपना बैंक, पैन और आधार डिटेल अपडेट कर सकते हैं. सभी डिटेल दर्ज करने के बाद सेव पर क्लिक करें.
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