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भगोड़े जाकिर नाइक के खिलाफ ED की कार्रवाई, 16.40 करोड़ की संपत्ति कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय ने जाकिर नाइक मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुंबई और पुणे में 16.40 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है.

Updated On: Jan 19, 2019 04:20 PM IST

FP Staff

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भगोड़े जाकिर नाइक के खिलाफ ED की कार्रवाई, 16.40 करोड़ की संपत्ति कुर्क

विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एक्शन में है. अब ईडी ने धन शोधन के आरोपों की जांच के सिलसिले में जाकिर नाइक की करोड़ों की प्रोपर्टी कुर्क कर ली है.

प्रवर्तन निदेशालय ने जाकिर नाइक मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 16.40 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है. यह संपत्ति मुंबई और पुणे में स्थित है.

प्रवर्तन निदेशालय के जरिए जारी एक बयान में कहा कि उसने धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नाइक की मुंबई और पुणे स्थित संपत्तियों की कुर्की के लिए अस्थायी आदेश जारी किया था. केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि अचल संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 16.40 करोड़ रुपए है.

वहीं ईडी ने इस मामले में तीसरी कुर्की को अंजाम दिया है. एजेंसी जाकिर नाइक के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद जांच कर रही है. जाकिर नाइक फिलहाल मलेशिया में है. साथ ही ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 50.49 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है.

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