सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा वापसी के फौरन बाद एक्शन में दिख रहे हैं. उन्होंने अंतरिम प्रमुख एम नागेश्वर राव के जरिए किए कई ट्रांसफर आदेशों को रद्द कर दिया है. हालांकि इसको लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है.
सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार कई अधिकारियों के तबादले के आदेश को पलटने के आलोक वर्मा के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं. याचिका न्यायमूर्ति नजमी वजीरी के सामने शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है. उन्होंने सीबीआई निदेशक राकेश अस्थाना, कुमार और बिचौलिया मनोज प्रसाद की कई याचिकाओं पर पहले ही सुनवाई पूरी करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इन लोगों ने इन याचिकाओं में अपने खिलाफ प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की थी.
कुमार ने लंबित याचिका में दायर अपने आवेदन में सीबीआई को यह निर्देश देने की मांग की है वह आलोक वर्मा और फिर से ट्रांसफर किए गए अधिकारियों को किसी भी तरीके से उनके और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी पर विचार नहीं करने दे. दरअसल, छुट्टी पर भेजे जाने के 77 दिन बाद सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने अपना कार्यभार संभाला था. 23 अक्टूबर 2018 की देर रात केंद्र सरकार ने एक आदेश के जरिए जबरन छुट्टी पर भेज दिया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आदेश को मंगलवार को निरस्त कर दिया था.
हालांकि कोर्ट ने कहा था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक आलोक वर्मा कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं.
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