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पार्टियों को 2000 से ज्यादा चंदा कैश में न दें: आयकर विभाग

आयकर विभाग की ओर से लोगों को पॉलिटिकल पार्टियों को भी दो हजार रुपए से ज्यादा कैश डोनेट करने को लेकर आगाह किया गया है

Updated On: Jan 23, 2018 03:31 PM IST

FP Staff

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पार्टियों को 2000 से ज्यादा चंदा कैश में न दें: आयकर विभाग

आयकर विभाग ने लोगों को अवैध कैश ट्रांजेक्शन को लेकर आगाह किया है. आयकर विभाग की ओर से लोगों को पॉलिटिकल पार्टियों को भी दो हजार रुपए से ज्यादा कैश डोनेट करने को भी लेकर भी आगाह किया गया है. इलेक्शन फंडिंग को लेकर सरकार की ओर से पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड (चुनावी बॉन्ड) अधिसूचित किए गए थे. जोकि एसबीआई की कुछ ब्रांचों से लिए जा सकते हैं और इसके जरिए पॉलिटिकल पार्टियों को डेनेशन दिया जा सकता है.

इसके तहत कोई भी व्यक्ति दो हजार रुपए कैश से ज्यादा किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं दे सकता. आयकर विभाग ने मंगलवार को प्रमुख दैनिक अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर कहा है कि कोई भी व्यक्ति 2,000 रुपए से अधिक की नकदी किसी पंजीकृत न्यास-राजनीतिक दल को न दे. राजनीतिक चंदे के बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पहली बार इस तरह का सार्वजनिक परामर्श जारी किया है.

इसके अलावा विभाग की ओर से लोगों को कहा गया है कि वो किसी एक व्यक्ति से एक दिन में दो लाख रुपए से ज्यादा कैश न लें. समझा जाता है कि इस प्रावधान को आयकर विभाग के सार्वजनिक परामर्श में सरकार द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को अधिसूचित करने के मद्देनजर जोड़ा गया है. आयकर विभाग ने कारोबार या पेशे से संबंधित खर्च के बारे में भी 10,000 रुपए से अधिक का नकद भुगतान न करने की सलाह दी है.

विभाग ने कहा कि इस नकद सीमा के उल्लंघन पर टैक्स या जुर्माना लगाया जा सकता है. विज्ञापन में 'गो कैशलेस, गो क्लीन' को रेखांकित किया गया है. इसके अलावा विभाग ने लोगों से इस तरह के उल्लंघनों, कालेधन और बेनामी संपत्ति के बारे में लेनदेन की जानकारी उसे ईमेल पर देने को कहा है.

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