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जमकर मनाएं दिवाली लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये गाइडलाइंस जरूर जान लें

लोगों में दिवाली को लेकर गजब का उत्साह है लेकिन आपको याद रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दिन के लिए कुछ खास दिशानिर्देश और फैसले दिए हैं

Updated On: Nov 07, 2018 09:25 AM IST

FP Staff

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जमकर मनाएं दिवाली लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये गाइडलाइंस जरूर जान लें

रोशनी का त्योहार दीपावली आज यानी बुधवार को पूरे देश में मनाई जा रही है. शाम में गांव से लेकर शहर तक में प्रकाशोत्सव की धूम रहेगी. घर से लेकर दफ्तर तक को लोगों ने सजाया हुआ है. प्रधानमंत्री मोदी भी अंधियारे पर उजाले की जीत का पर्व मनाने के लिए केदारनाथ पहुंचे हैं. लोगों में दिवाली को लेकर गजब का उत्साह है लेकिन आपको याद रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दिन के लिए कुछ खास दिशानिर्देश और फैसले दिए हैं. अगर आप इनकी अनदेखी करते हैं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है.

23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में पटाखों की बिक्री और इसे जलाने को लेकर अहम फैसला दिया था. कोर्ट ने पटाखों पर पाबंदी तो नहीं लगाई पर पटाखा जलाने पर कुछ शर्तें लगाईं हैं. ऐसे में आज दिवाली के इस खास अवसर पर जब आप पटाखे जलाने जाएं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें.

- कोर्ट के फैसले के मुताबिक, दिवाली के दिन आप सिर्फ 8 से लेकर 10 बजे तक यानी मात्र दो घंटे ही पटाखे जला पाएंगे. अगर आप इसके बाद भी पटाखे जलाते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है.

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि आप सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाएंगे. प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर पाबंदी है. आप भी अपने शहर की आबोहवा को ध्यान में रखते हुए ग्रीन पटाखे जलाकर ही दिवाली का पर्व मनाएं.

कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि हमने दिवाली के मौके पर परंपरा को देखते हुए और प्रदूषण के संकट के मद्देनजर संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है.

दिल्ली पुलिस ने भी शहर में पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है. दिल्ली पुलिस ने पोस्टर लगाकर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है. दिल्ली पुलिस के पोस्टर में दिवाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए थे उन्हें हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लोगों के लिए लगाया लिखा गया है.

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