एयरलाइंस की ओवर बुकिंग की मनमानी पर रोक लगेगी. एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि अगर ओवर बुकिंग की वजह से पेसैंजर को बोर्डिंग पास नहीं मिलता है तो एयरलाइंस को मुआवजा देना होगा. डीजीसीए के मुताबिक की तय लिमिट से ज्यादा मुआवजा भी मांगा जा सकता है और कंज्यूमर नुकसान की भरपाई के लिए कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं. डीजीसीए ने कहा कि कुछ एयरलाइंस फ्लाइट ओवर बुक करती हैं, एयरलाइंस को ज्यादा बुकिंग करने की अनुमति नहीं है. बता दें कि डीजीसीए ओवर बुकिंग नियम के खिलाफ वकील पल्लव मोंगिया ने याचिका दायर की थी. 2015 में एयर इंडिया ने पल्लव को बोर्डिंग पास नहीं दिया था. पल्लव को ओवर बुकिंग के चलते फ्लाइट बोर्ड करने से रोका गया था.
डीजीसीए ने पिटीशन के जवाब में यह भी कहा कि 2010 के नियमों के मुताबिक उसने पैसेंजर द्वारा मांगे जाने वाले मुआवजे के लिए कोई सीमा नहीं रखी है लेकिन पैसेंजर को संबंधित एयरलाइन से मुआवजा मांगने का पूरा अधिकार है. ओवरबुकिंग की समस्या के चलते उड़ान से मना करने की घटना पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है लेकिन यात्रियों को यह पता नहीं है कि मुआवजा पाने के लिए उनके पास किस तरह के कानूनी विकल्प हैं. डीजीसीए ने कहा कि अन्य मुआवजों के अतिरिक्त पैसेंजर अपने पैसे के पुनर्भुगतान की भी मांग कर सकते हैं.
डीजीसीए ने साफ-साफ कहा है कि जिस भी यात्री को ओवरबुकिंग की वजह से यात्रा करने से मना किया जाएगा उसे संबंधित एयरलाइन कंपनी को या तो किसी और फ्लाइट में जगह देने का ऑफर देना होगा या फिर उनके द्वारा मांगे गए क्लेम का भुगतान करना होगा. यात्री अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी ओवरबुकिंग के चलते यात्रा से मना किए जाने पर मुआवजे की मांग कर सकते हैं.
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