बंद किए गए पुराने नोटों को जमा रखने और इनमें लेन-देन से रोकने वाले अध्यादेश को आज राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है.
Ordinance criminalising holding of 500/1,000 rupee notes gets #President assent.
— Press Trust of India (@PTI_News) December 30, 2016
28 दिसंबर को कैबिनेट ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी. इस अध्यादेश का नाम 'विशिष्ट बैंक नोट देयताएं समाप्ति अध्यादेश' है.
इसके तहत वैसे लोगों को भी 31 मार्च तक नोट जमा कराने की छूट दी गई है, जो 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक किसी कारण से देश के बाहर रहे.
अनिवासी भारतीयों यानि एनआरआई को 30 जून 2017 तक पुराने नोट जमा कराने की छूट होगी. वे नोट आरबीआई के विभिन्न ऑफिसों में जमा करवा सकते हैं.
Non-resident Indians can exchange/deposit junked 500/1,000 rupee notes at specified #RBI offices till June 30: FinMin.
— Press Trust of India (@PTI_News) December 30, 2016
ये नियम सरकार के उस अध्यादेश का हिस्सा है, जिसे नोटबंदी को अंतिम तौर पर कानूनी जामा पहनाने के लिए अमल में लाया जाएगा.
यह अध्यादेश 31 दिसंबर से लागू होगा. अध्यादेश के अनुसार 31 मार्च के बाद एक खास सीमा से अधिक अमान्य नोटों को रखना गैर-कानूनी होगा. इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान इस अध्यादेश में हैं.
Holding, transferring/receiving of junked notes is illegal and punishable with imposition of penalty, says FinMin on #Ordinance.
— Press Trust of India (@PTI_News) December 30, 2016
बैंकों में पुराने नोटों को जमा करने की अवधि 30 दिसंबर को खत्म हो रही है. 30 दिसंबर के बाद 31 मार्च, 2017 तक पुराने नोटों को आरबीआई के विभिन्न कार्यालयों में जमा किया जा सकता है. इसके लिए एक फॉर्म भरकर पुराने नोटों को जमा करने में देरी का कारण भी बताना होगा.
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