30 दिसंबर के बाद 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट रखने पर जुर्माना देना पड़ सकता है. एनडीटीवी के मुताबिक सरकार इस बारे में अध्यादेश ला सकती है.
सरकार ऐसे कानून बनाने पर विचार कर रही है कि 30 दिसंबर के बाद बंद किए गए पुराने नोटों में 10000 रुपए से अधिक का लेन-देन गैरकानूनी होगा. साथ ही किसी भी व्यक्ति को 10 से अधिक बंद किए गए नोटों को रखने की इजाजत नहीं होगी.
इस कानून को तोड़ने वालों को, न्यूनतम 50,000 हजार रुपए या रखे हुए रकम का 5 गुना या दोनों में जो अधिक हो, का जुर्माना देना पड़ सकता है.
सरकार यह अध्यादेश 30 दिसंबर से पहले ला सकती है. उल्लेखनीय है कि 30 दिसंबर बंद किए गए पुराने नोटों को बैंक में जमा करने की आखिरी तारीख है.
इस अध्यादेश में आरबीआई के डायरेक्टरों के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा. 30 दिसंबर के बाद पुराने नोटों को सीधे आरबीआई या बाद में घोषित छूट की अवधि में जमा किया जा सकेगा.
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