सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आधार पर अपना फैसला सुनाया. फैसले में कोर्ट ने बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और स्कूल एडमिशन के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म कर दी है. कोर्ट ने दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक स्कीम को संवैधानिक रूप से मान्य करार दिया है.
इस हिसाब से देखा जाए तो आपके पेटीएम अकाउंट या अन्य किसी मोबाइल वॉलेट के लिए भी आधार अनिवार्य नहीं है. अब सवाल है कि अगर आपने इसके लिए पहले से दिया हुआ है तो इसे डी-लिंक कैसे किया जाए?
अगर आप पेटीएम से अपने आधार को डी-लिंक करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप पेटीएम कस्टमर केयर पर भी बात कर सकते हैं.
पेटीएम से कैसे करें आधार डी-लिंक-
- सबसे पहले आपको पेटीएम के कस्टमर केयर (01204456456) पर कॉल करनी होगी
- आप उन्हें अपने आधार को डि-लिंक करने के लिए ईमेल भेजने को कहिए.
- जवाब में वो आपसे आधार कार्ड के स्कैन कॉपी की मांग करेगा. ताकि वो आपकी पहचान सुनिश्चित कर सके.
- इसके बाद आपको 72 घंटे के अंदर आधार डी-लिंक का फाइनल ईमेल मिलेगा.
बैंक अकाउंट से आधार डी-लिंक
- पहले अपने बैंक की ब्रांच में जाएं.
- बैंक में आप आधार अनलिंक करने वाला फॉर्म लेकर उसे भरकर जमा कर दें
- फॉर्म जमा करने के 48 घंटे बाद आपका आधार डी-लिंक कर दिया जाएगा.
मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से आधार की डी-लिंकिंग
अभी तक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां आधार को डि-लिंक करने का ऑप्शऩ नहीं दे रही हैं. हो सकता है अगले कुछ हफ्तों में वो डि-लिंक करने की सुविधा देने लगें.
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