दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत दी है. वाड्रा को 16 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा. वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने कोर्ट को बताया कि वाड्रा, ईडी की जांच में 6 फरवरी को शामिल होंगे. हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा की जमानत का विरोध किया था.
Money laundering case: Robert Vadra's lawyer KTS Tulsi ensured in Court that Vadra will join the ED investigation on February 6. https://t.co/1gbGBQo3o8
— ANI (@ANI) February 2, 2019
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अग्रिम जमानत के लिए शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया था.
रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने पुष्टि की थी कि उन्होंने उस मामले में अग्रिम जमानत मांगी है जिसमें उनके करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा को अदालत ने 6 फरवरी तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था. वाड्रा की अग्रिम जमानत की अर्जी पर अदालत में आज यानी शनिवार को सुनवाई हुई.
रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में कहा था कि उन्हें जानबूझकर कर निशाना बनाया जा रहा है और झूठे मुकदमे चलाए जा रहे हैं. उनका कहना था कि ये सब राजनीति से प्रेरित है. वाड्रा ने यह भी कहा था कि वे कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं.
क्या है पूरा मामला
यह आरोप लगाया गया था कि लंदन स्थित संपत्ति को 19 लाख पाउंड में भंडारी ने खरीदा था और 2010 में इसे इतनी ही राशि में बेच दिया गया जबकि इसके नवीकरण पर लगभग 65,900 पाउंड खर्च किया गया था.
ईडी ने अदालत को बताया था, 'यह इस तथ्य पर विश्वास दिलाता है कि भंडारी संपत्ति का वास्तविक मालिक नहीं था, बल्कि वाड्रा के पास इसका स्वामित्व था, जो इसके नवीकरण पर खर्च कर रहे थे.'
ईडी ने आरोप लगाया था कि अरोड़ा, वाड्रा के स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी के एक कर्मचारी हैं. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि अरोड़ा को वाड्रा की विदेश में अघोषित संपत्ति के बारे में पता था और वह धन की व्यवस्था करने में सहायक था.
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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