live
S M L

अगस्ता वेस्टलैंड केस: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर किए गए मामलों में स्पेशल जस्टिस अरविंद कुमार ने मिशेल की याचिका खारिज कर दी.

Updated On: Feb 16, 2019 05:25 PM IST

FP Staff

0
अगस्ता वेस्टलैंड केस: क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ने शनिवार को क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी. मिशेल को अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद में कथित 3,600 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है.

सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर किए गए मामलों में स्पेशल जस्टिस अरविंद कुमार ने मिशेल की याचिका खारिज कर दी.

मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया है. पिछले साल 22 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने उसे गिरफ्तार किया था.

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज कराए गए मामले में पांच जनवरी को मिशेल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया. इस घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में वह न्यायिक हिरासत में हैं. मिशेल को पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच के सिलसिले में उसकी न्यायिक हिरासत मांगी थी. ईडी के मामले में अदालत ने मिशेल को 26 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और सीबीआई के मामले में 27 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा था.

मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था. उसे 22 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और यहां की एक अदालत ने घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर उसे 7 दिन के लिए जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया था. मिशेल को इससे पहले सीबीआई के मामले में तिहाड़ जेल में रखा गया था.

मिशेल उन तीन कथित बिचौलियों में से एक हैं जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है. दो अन्य व्यक्ति गुइदो हाश्के और कार्लो गेरोसा हैं.

0

अन्य बड़ी खबरें

वीडियो
KUMBH: IT's MORE THAN A MELA

क्रिकेट स्कोर्स और भी

Firstpost Hindi