दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने साल 2014 में तिहाड़ जेल के बाहर किए गए एक विरोध से संबंधित मामले में सिसोदिया के साथ ही आप विधायक अमानतुल्लाह और अन्य को आरोप मुक्त कर दिया है.
साल 2014 में तिहाड़ जेल के बाहर आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन और निषेधाज्ञा तोड़ने के मामले को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में केस चल रहा था. जिसमें अब कोर्ट ने मनीष सिसोदिया, अमानतुल्लाह खान, संजीव झा और अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया. इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट में लगाए आरोपों को अपर्याप्त माना. जिसके कारण सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सभी आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया.
Delhi's Patiala House Court discharges Delhi Deputy CM Manish Sisodia, AAP MLA Amanatullah and others in a case related to a protest held outside the Tihar jail in 2014.
— ANI (@ANI) September 22, 2018
दरअसल, 59 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई थी. चार्जशीट में इन पर विरोध प्रदर्शन के लिए तिहाड़ जेल के बाहर अवैध भीड़ के रूप में जमा होने और वहां से हटने की सरकारी आज्ञा का निषेध किए जाने का आरोप था.
यहां से शुरू हुआ मामला
यह मामला तब सामने आया था जब बीजेपी नेता नितिन गडकरी की ओर से मानहानि की शिकायत पर समन के बाद अरविंद केजरीवाल ने जमानत लेने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद केजरीवाल को कोर्ट ने दो दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. इसके विरोध में आप के नेता और कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर जमा हो गए थे और पुलिस से भिड़ गए थे.
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