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सोते समय महिला के प्राइवेट पार्ट से की थी छेड़खानी, 6 साल बाद कोर्ट ने दोषी करार दिया

कोर्ट ने पंवार को इसलिए दोषी करार दिया क्योंकि 2013 में जब महिला सो रही थी तो पंवार ने उसके साथ अश्लील हरकत की थी और उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी की थी

Updated On: Feb 16, 2019 03:33 PM IST

FP Staff

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सोते समय महिला के प्राइवेट पार्ट से की थी छेड़खानी, 6 साल बाद कोर्ट ने दोषी करार दिया

दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक शख्स को महिला के साथ हुए रेप का दोषी करार दिया है. टीओआई के मुताबिक यह घटना 2013 में हुई थी और अमेरिका में रहने वाली इस महिला के साथ राजीव पंवार को रेप और डिजिटल रेप का दोषी करार दिया गया.

कोर्ट ने पंवार को इसलिए दोषी करार दिया क्योंकि 2013 में जब महिला सो रही थी तो पंवार ने उसके साथ अश्लील हरकत की थी और उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी की थी. पीड़ित महिला ने दावा किया कि इस घटना की वजह से उसकी शादी टूट गई थी और उसे भारत छोड़ना पड़ा था.

इस मामले की सुनवाई करने वाली जज इला रावत के मुताबिक, 'आरोपी महिला के कमरे में घुसा था, इस कमरे में महिला अपने पति के साथ सो रही थी. आरोपी ने सोती हुई महिला के प्राइवेट पार्ट से अश्लील हरकत की. इसलिए आरोपी राजीव पंवार को आईपीसी के सेक्शन 336 के अन्तर्गत रेप और डिजिटल रेप का दोषी करार दिया गया.'

पीड़ित महिला भारत में यूनाइटेड नेशंस एजेंसी की ओर से काम करती थीं. पीड़ित महिला ने बताया था कि जिस दिन उनके साथ यह घटना घटी, उस दिन 4 से 4.30 के बीच उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके साथ डिजिटल रेप की कोशिश कर रहा है. जब आरोपी को पता लगा कि महिला जाग गई है तो वह भागने लगा, आरोपी को पकड़ने के लिए पीड़िता के पति भी उसके पीछे भागे.

इस घटना से महिला बहुत डर गई थी और उसने अपने पति को आरोपी के पीछे भागने की बजाय अपने पास ही रहने की गुजारिश की. जिस दिन यह घटना हुई, पंवार को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि पंवार ने अपनी सफाई में कहा था कि वह निर्दोष है और आरोप लगाने वाले कपल उसे किराया नहीं देते थे इसलिए उसे फंसा रहे हैं.

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