दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में लगभग 80 लोगों को दोषी ठहराये जाने और पांच वर्ष जेल की सजा सुनाये जाने के फैसले को बुधवार को बरकरार रखा. यह मामला पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हुए सिख दंगों से जुड़ा है. सिख हिंसा में 2800 सिख मारे गए थे. इस मामले की छानबीन करते हुए 2100 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
Delhi High court upholds the conviction of 88 people by the trial court in connection with 1984 anti-Sikh riots in East Delhi's Trilokpuri area. pic.twitter.com/gEEDJbLUnr
— ANI (@ANI) November 28, 2018
एक निचली अदालत ने घरों को जलाने और दंगों के दौरान कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए इन लोगों को दोषी ठहराया था. दोषियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी. उच्च न्यायालय ने इन लोगों की अपीलों को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति आर के गौबा ने सभी दोषियों को चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिये हैं.
पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी क्षेत्र में दंगों, घरों को जलाने और कर्फ्यू का उल्लंघन करने के लिए दो नवंबर, 1984 को गिरफ्तार किये गये 107 लोगों में से 88 लोगों को सत्र अदालत ने 27 अगस्त,1996 को दोषी ठहराया था. दोषियों ने सत्र अदालत के इस फैसले को चुनौती दी थी.
हंदवाड़ा में भी आतंकियों के साथ एक एनकाउंटर चल रहा है. बताया जा रहा है कि यहां के यारू इलाके में जवानों ने दो आतंकियों को घेर रखा है
कांग्रेस में शामिल हो कर अपने राजनीतिक सफर की शुरूआत करने जा रहीं फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर का कहना है कि वह ग्लैमर के कारण नहीं बल्कि विचारधारा के कारण कांग्रेस में आई हैं
पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी ने उनपर कुछ इसतरह तंज कसा.
मलाइका अरोड़ा दूसरी बार शादी करने जा रही हैं
संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी को जरूरी दस्तावेजों के साथ बुधवार लंदन रवाना होने का काम सौंपा गया है.