दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजीसीए के हवाई यात्रियों से अतिरिक्त सामान के लिए प्रति किलो 100 रुपए फीस वसूलने के फैसले पर रोक लगा दी है.
डीजीसीए ने 15 से 20 किलो वजन के बीच सामान ले जाने के लिए प्राइवेट हवाई जहाजों में अतिरिक्त किराया वसूलने का निर्णय किया था.
#Delhi HC sets aside Rs. 100 per kg fee fixed by #DGCA for excess checked-in baggage of 15-20 kgs on private airlines.
— All India Radio News (@airnewsalerts) August 16, 2017
जस्टिस विभु बखरू ने डीजीसीए के 10 जून, 2016 के सर्कुलर को निरस्त किया. इस सर्कुलर में कहा गया था कि 15 किलो से ज्यादा सामान होने की हालत में 20 किलो तक प्रति किलो 100 रुपए वसूले जाएं. पहले यह फीस 220 से 350 रुपए तक होती थी.
गौरतलब है कि इस सर्कुलर के कारण पिछले साल जुलाई से ही अतिरिक्त फीस वसूला जाने लगा था क्योंकि अब तक इस पर कोई रोक नहीं थी.
केस चलने तक ना वसूला जाए एक्स्ट्रा फीस: कोर्ट
कोर्ट ने कहा है कि अगर 'फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस' फीस के समर्थन में अपना केस जीत लेता है तो यह वसूला जा सकता है पर फिलहाल ऐसा नहीं किया जाए. फिलहाल लगभग सभी डोमेस्टिक हवाई जहाजों में 15 किलो तक सामान ले कर जाने की इजाजत होती है. एयर इंडिया में यह सीमा 23 किलो तक होती है.
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