दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में विधानसभा समितियों के सामने पेश होने के अपने फैसले को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट ने 13 जुलाई को फैसला दिया था कि मुख्य सचिव समितियों के सामने पेश हों या आवमानना की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे.
Delhi High Court reiterates its earlier order directing Chief Secretary Anshu Prakash to appear before the Committees. Anshu Prakash had again moved the Delhi HC today seeking exemption from appearing before the Delhi Assembly Committees.
— ANI (@ANI) July 24, 2018
दिल्ली विधानसभा समितियों के समक्ष पेश होने से छूट मांगने के लिए अंशु प्रकाश मंगलवार को एकबार फिर हाईकोर्ट पहुंचे थे जहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली.
13 जुलाई को अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली विधानसभा समिति से मुख्य सचिव की याचिका विचाराधीन रहने तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के तीन अधिकारियों अंशु प्रकाश, जेवी सिंह और शूरवीर सिंह के संबंध में यह टिप्पणी की थी.
दिल्ली सरकार ने हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि आज भी ब्यूरोक्रेट्स के रवैया में कोई बदलाव नही आया है. हाईकोर्ट ने कहा अधिकारी अब भी सरकार को सहयोग नहीं कर रहे हैं. सरकार फंड से लेकर डाटा रिपोर्ट तक की कोई भी जानकारी अधिकारियों से मांगती है तो वो यह कहकर कुछ भी बताने से इनकार कर देते है कि ये सर्विस रूल्स के मुताबिक काम कर रहे हैं.
हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या आपकी समस्या सिर्फ यही है कि आपको अधिकारियों से पूछे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है? इस पर दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि हां, हमें जवाब नहीं मिलता है.
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि सीएम आवास में मारपीट के दौरान उनके साथ आप के विधायकों ने बदतमीजी और हाथापाई की. मुख्य सचिव के मेडिकल रिपोर्ट में भी उनके साथ मारपीट की पुष्टि हुई थी.
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