दिल्ली हाईकोर्ट ने 1995 के भयानक तंदूर कांड के दोषी सुशील शर्मा को रिहाई दे दी है. हाईकोर्ट ने शर्मा को तुरंत प्रभाव से रिलीज करने का ऑर्डर दिया है.
Delhi High Court orders the immediate release of 1995 Tandoor murder case convict Sushil Sharma. pic.twitter.com/byJYWRe1tv
— ANI (@ANI) December 21, 2018
बता दें कि इस केस का दोषी सुशील शर्मा पिछले 23 सालों से तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है. पिछले कुछ वक्त से उसके रिहाई की याचिका कोर्ट के पास लंबित थी, जिस पर अब फैसला आ गया है.
पू्र्व में कांग्रेस का नेता रहा सुशील शर्मा 1995 में अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या का दोषी है. पत्नी की हत्या कर उसने शव को कई टुकड़ों में काट दिया और फिर उसे एक मशहूर रेस्रां के तंदूर में जलाने की कोशिश की. शुरुआती सुनवाई में एक निचली अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई जिसे बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यथावत रखा.
हालांकि, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया. 20 साल जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद 2015 में सुशील शर्मा को पहली बार पैरोल मिली. शर्मा ने सरकार से कुछ वक्त पहले रिहा कर देने की गुहार लगाई है जिसकी अर्जी कई वर्षों से लंबित है.
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