दिल्ली हाई कोर्ट ने कठुआ रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली गूगल, फेसबुक, टि्वटर, यू-ट्यूब और बिंग जैसी कंपनियों को नोटिस तलब कर उनसे जवाब मांगा है.
कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर का आदेश यह तब आया जब इन कंपनियों की भारतीय शाखाओं ने अपने स्तर पर कोई जवाब देने से इनकार कर दिया.
कोर्ट ने अपनी छानबीन में पाया कि कई इंटरनेट प्लेटफॉर्म और सोशल नेटवर्किंग साइट्स कठुआ रेप पीड़िता का नाम सहित फोटो दिखा रहे हैं. बेंच ने कहा, गूगल और अन्य मीडिया साइटों ने पीड़िता की पहचान उजागर कर देश का काफी नुकसान पहुंचाया है. दिल्ली हाई कोर्ट के बेंच का कहना है कि इस अपराध में कंपनियों को छूट नहीं दी जा सकती क्योंकि कानून सबके लिए एक बराबर है.
कोर्ट ने इसी के साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) की उन मीडिया संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई रोक दी जो पहचान बताने के आरोप में फंसे हैं. पिछले महीने कोर्ट ने पहचान छापने और दिखाने वाले मीडिया संस्थानों पर 10 लाख का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने यह भी कहा था पहचान बताने के कारण पीड़िता के परिवार पर काफी बुरा असर पड़ता है.
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