मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है. इस याचिका में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि फोन कॉल की ट्रेसिंग, टैपिंग और निगरानी के बारे में व्यापक दिशा निर्देश तैयार किए जाएं. साथ ही याचिका में ट्रेसिंग और टैपिंग के मामलों में वरिष्ठ सार्वजनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात भी कही गई है.
...ताकि अधिकारी कानून का दुरुपयोग न कर सकें
जनहित याचिका में सीबीआई के कुछ लोक सेवकों द्वारा गैरकानूनी तरीके से फोन कॉल की टैपिंग और ट्रेसिंग को रोकने के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई है. साथ ही केंद्र से इसके लिए भी दिशा निर्देश तैयार करने का आग्रह किया गया है. ताकि कोई भी अधिकारी अपने हितों के लिए कानून और शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके.
PIL also sought direction to constitute SIT or direct centre to investigate abuse of powers by some public servants of CBI for illegally intercepting phone calls of individuals without following due process of law & misusing powers by a public servant for their ulterior motives. https://t.co/GZs4TgxRlG
— ANI (@ANI) January 15, 2019
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी किया था केंद्र को नोटिस
गौरतलब है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी कंप्यूटर प्रणालियों को इंटरसेप्ट करने, उन पर नजर रखने और उनके आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए 10 एजेंसियों को अनुमति देने वाले सरकारी नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से छह हफ्ते के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा है. इससे पहले केंद्र सरकार की 20 दिसंबर की अधिसूचना को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
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