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फोन कॉल ट्रेसिंग और टैपिंग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

याचिका में ट्रेसिंग और टैपिंग के मामलों में वरिष्ठ सार्वजनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात भी कही गई है

Updated On: Jan 15, 2019 03:00 PM IST

FP Staff

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फोन कॉल ट्रेसिंग और टैपिंग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है. इस याचिका में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि फोन कॉल की ट्रेसिंग, टैपिंग और निगरानी के बारे में व्यापक दिशा निर्देश तैयार किए जाएं. साथ ही याचिका में ट्रेसिंग और टैपिंग के मामलों में वरिष्ठ सार्वजनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात भी कही गई है.

...ताकि अधिकारी कानून का दुरुपयोग न कर सकें

जनहित याचिका में सीबीआई के कुछ लोक सेवकों द्वारा गैरकानूनी तरीके से फोन कॉल की टैपिंग और ट्रेसिंग को रोकने के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई है. साथ ही केंद्र से इसके लिए भी दिशा निर्देश तैयार करने का आग्रह किया गया है. ताकि कोई भी अधिकारी अपने हितों के लिए कानून और शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके.

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी किया था केंद्र को नोटिस

गौरतलब है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी कंप्यूटर प्रणालियों को इंटरसेप्ट करने, उन पर नजर रखने और उनके आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए 10 एजेंसियों को अनुमति देने वाले सरकारी नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से छह हफ्ते के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा है. इससे पहले केंद्र सरकार की 20 दिसंबर की अधिसूचना को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

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