live
S M L

IGI एयरपोर्ट के आसपास ऊंची इमारतें बनाने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

इस मामले पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी, इस जनहित याचिका में कहा गया है कि एयरोसिटी के आसपास कई ऊंचे होटल हैं जो यहां से उड़ने वाले हवाई जहाजों की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हैं

Updated On: Jul 30, 2018 04:10 PM IST

FP Staff

0
IGI एयरपोर्ट के आसपास ऊंची इमारतें बनाने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास ऊंची इमारतों के निर्माण पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी.

इससे पहले 20 मार्च को हुई पिछली सुनवाई को दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऑपरेटर को कहा था कि इस एयरपोर्ट के आसपास 365 ऐसे अवरोधक हैं जो हवाई जहाजों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं. हाई कोर्ट ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (DIAL) जो एयरपोर्ट का संचालन करती है, सहित स्थानीय निकायों को इस तरह के अवरोधों की सूची और उनकी प्रकृति के बारे में बताने को कहा था. साथ ही इन्हें हटाने के लिए क्या किया जा सकता है यह भी पूछा था.

कोर्ट ने डीजीसीए से इस बाबत यह सवाल पूछा था कि इन बाधाओं के रहते हुए उसने आईजीआई एयरपोर्ट के रनवे को अनुमति कैसे दे दी?

दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में केरल के वकील यशवंत शिनॉय के जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है. इस जनहित याचिका में कहा गया था कि एयरोसिटी के आसपास कई ऊंचे होटल हैं जो यहां से उड़ने वाले हवाई जहाजों की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हैं.

0

अन्य बड़ी खबरें

वीडियो
KUMBH: IT's MORE THAN A MELA

क्रिकेट स्कोर्स और भी

Firstpost Hindi