इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास ऊंची इमारतों के निर्माण पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी.
Delhi High Court has ordered to stop construction of high rise buildings around the Indira Gandhi International Airport, until further orders. The matter will be next heard on September 17. #Delhi
— ANI (@ANI) July 30, 2018
इससे पहले 20 मार्च को हुई पिछली सुनवाई को दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऑपरेटर को कहा था कि इस एयरपोर्ट के आसपास 365 ऐसे अवरोधक हैं जो हवाई जहाजों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं. हाई कोर्ट ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (DIAL) जो एयरपोर्ट का संचालन करती है, सहित स्थानीय निकायों को इस तरह के अवरोधों की सूची और उनकी प्रकृति के बारे में बताने को कहा था. साथ ही इन्हें हटाने के लिए क्या किया जा सकता है यह भी पूछा था.
कोर्ट ने डीजीसीए से इस बाबत यह सवाल पूछा था कि इन बाधाओं के रहते हुए उसने आईजीआई एयरपोर्ट के रनवे को अनुमति कैसे दे दी?
दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में केरल के वकील यशवंत शिनॉय के जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है. इस जनहित याचिका में कहा गया था कि एयरोसिटी के आसपास कई ऊंचे होटल हैं जो यहां से उड़ने वाले हवाई जहाजों की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हैं.
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