विवादों में घिरी फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी कामेश्वर राव की डिविजन बेंच ने फिल्म की रिलीज और प्रोमो पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ दायर याचिका को रद्द कर दिया है. वहीं हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद याचिकाकर्ता पूजा माहन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं. उनके वकील ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे.
Delhi High Court has dismissed a PIL against the release of the trailer of the movie "The Accidental Prime Minister". Court questioned the locus of the petitioner Pooja Mahajan. Petitioner's counsel says we are moving supreme court. pic.twitter.com/FS73AO7JOS
— ANI (@ANI) January 9, 2019
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने The Accidental Prime minister के ट्रेलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस मामले को डिविशन बेंच को भेजा गया था. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में इस फिल्म के ट्रेलर पर तुरंत रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में कहा गया था कि ट्रेलर में सिनेमाटोग्राफी एक्ट के रूल 38 का उल्लंघन किया गया है. वहीं यूथ कांग्रेस ने भी फिल्म के ट्रेलर को लेकर आपत्ति जताई थी.
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में इस फिल्म के ट्रेलर पर तुरंत रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में कहा गया था कि ट्रेलर में सिनेमाटोग्राफी एक्ट के रूल 38 का उल्लंघन किया गया है. वहीं यूथ कांग्रेस ने भी फिल्म के ट्रेलर को लेकर आपत्ति जताई थी.
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