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दिल्ली हाईकोर्ट ने देशभर में लगाया दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर बैन, ये है वजह

कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार से भी जल्द से जल्द इस कदम को लागू करने के लिए कहा है

Updated On: Dec 13, 2018 12:11 PM IST

FP Staff

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दिल्ली हाईकोर्ट ने देशभर में लगाया दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर बैन, ये है वजह

अगर आप भी ऑनलाइन दवाइयां खरीदते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है. बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ऑनलाइन दवाइयों के बेचे जाने की पूरी प्रक्रिया को बैन करने का फैसला दिया.  इसके साथ कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली की केजरीवाल सरकार से भी  जल्द से जल्द इस कदम को लागू करने के लिए कहा है.

क्यों दिया यह फैसला?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वीके राव ने ये फैसला दिल्ली के डर्मेटॉलजिस्ट जहीर अहमद की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. अहमद की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका में कहा गया था कि रोजाना इंटरनेट पर लाखों दवाइयां बिना किसी नियम कानून के बेची जा रही हैं. यह न सिर्फ मरीजों बल्कि डॉक्टरों के लिए खतरा है. इस याचिका में अमद ने ये भी बताया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत कानून दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री की इजाजत नहीं देता.

सरकार पर भी उठाए सवाल

इस याचिका में सरकार पर भी सवाल खड़े किए गए हैं. अहमद ने अपनी याचिका में कहा कि लोग बिना किसी लाइसेंस के ऑनलाइन दवाई बेचते हैं. कई दवाइयां ऐसी होती है जो बिना किसी डॉक्टर के सुझाव के नहीं लेनी चाहिए. स्टोरर्स पर इस तरह की दवाइयों को बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के नहीं बेचा जाता, लेकिन ऑनलाइन ये आसानी से उपलब्ध होती है. याचिका में बताया गया कि सरकार इन सभी चीजों के बारे में जानती है, लेकिन फिर भी इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती.

इससे पहले सितंबर में केंद्र सरकार ने दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री को लेकर नियमों का एक ड्राफ्ट तैयार किया. इस ड्राफ्ट के मुताबिक दवाइयों की बिक्री रजिस्टर्ज ई-फार्मेसी पोर्टल के जरिए ही की जा सकती है.

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