दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में एक संरक्षित स्मारक के अंदर शैक्षणिक और धार्मिक गतिविधियों की इजाजत देकर उन्हें 'नुकसान पहुंचाने' के लिए बुधवार को वक्फ बोर्ड की खिंचाई की.
जस्टिस रवीन्द्र भट और एस पी गर्ग की पीठ ने बोर्ड को जिम्मेदार ठहराते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दिल्ली के ममलुक वंश के नौवें सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के बेटे खान शाहिद के मकबरे से अतिक्रमण हटाने में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सहयोग करें.
इस वजह से कोर्ट ने लगाई फटकार
पीठ ने से वक्फ बोर्ड से कहा, 'कोई चीज जो वहां नहीं थी आप उसकी इजाजत दे रहे हैं. आपने नुकसान पहुंचाया है. आपको इसके इस्तेमाल में बदलाव की इजाजत नहीं दी जा सकती.'
इसमें कहा गया, 'जब स्मारक के संरक्षण और मरम्मत का काम हो रहा था तब मस्जिद, इमाम और मदरसा कहां थे? अगर आप लोगों को वहां (स्मारक में) रहने की इजाजत दे देंगे तो यह गंदी हो जाएगी.'
पीठ ने एएसआई से कहा कि वह स्मारक परिसर से अतिक्रमण हटाए और इलाके का संरक्षण करे. इसके लिए उसे बाड़बंदी करने और सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी कहा गया है.
एएसआई को मामले की अगली सुनवाई पर इस संबंध में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है.
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