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तूतीकोरिन: हाईकोर्ट ने जांच संबंधी अर्जी पर फैसले का जिम्मा एनएचआरसी पर डाला

तूतीकोरिन में प्रदूषण की चिंता से स्टरलाइट कॉपर फैक्ट्री को बंद करने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन के दौरान 22 मई को हिंसा फैल गई थी

Updated On: May 25, 2018 05:14 PM IST

Bhasha

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तूतीकोरिन: हाईकोर्ट ने जांच संबंधी अर्जी पर फैसले का जिम्मा एनएचआरसी पर डाला

दिल्ली हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता की स्टरलाइट कॉपर संयंत्र के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में हुई लोगों की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग संबंधी एक वकील की अर्जी पर निर्णय लेने का जिम्मा शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) पर डाल दिया.

जस्टिस राजीव शकधर ने कहा कि एनएचआरसी पहले ही इस मामले को अपने हाथ में ले चुकी है और उसने राज्य के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक से रिपोर्ट मांगी है और तमिलनाडु के याचिकाकर्ता वकील को उपयुक्त निर्देश हासिल करने के लिए उसके समक्ष उपस्थित होने को कहा है. अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का आवेदन 29 मई को आयोग के सामने समुचित निर्देश के लिए रखा जाए.

तूतीकोरिन में प्रदूषण की चिंता से स्टरलाइट कॉपर फैक्ट्री को बंद करने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन के दौरान 22 मई को हिंसा फैल गई थी और पुलिस गोलीबारी में 10 लोगों की जान चली गई थी. यह प्रदर्शन तीन महीने से चल रहा था.

गुरुवार को एक वकील ए राजराजन ने इस मामले में एनएचआरसी के सीधे हस्तक्षेप का निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी.

याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने इस ‘गैरकानूनी हत्या’ में यथाशीघ्र दखल की मांग करते हुए 23 मई को आयोग को आवेदन दिया था लेकिन आयोग ने इसे अत्यावश्यक मामला मानने से इनकार कर दिया था और जमीनी हकीकत की अनदेखी की थी.

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