अगर आप दफ्तर देर से जाते हैं तो होशियार हो जाइए. दिल्ली सरकार के महिला और बाल विभाग के कर्मचारी यदि सुबह 9.45 मिनट के बाद दफ्तर पहुंचते हैं तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. प्रत्येक 3 विलंब पर कर्मचारियों की एक आकस्मिक छुट्टी (सीएल) उनके खाते से काट ली जाएगी. इसके अलावा देर से आने के लिए उन्हें लिखित में जवाब भी देना होगा.
डब्ल्यूसीडी में नौकरी कर रहे अधिकारियों के सुबह 9 बजकर 45 मिनट तक भी कार्यालय नहीं पहुंचने का पता लगने के बाद विभाग ने यह कदम उठाया है.
विभाग ने इस संबंध में एक ज्ञापन जारी किया है. इसमें कहा गया है कि सभी कर्मचारी और अधिकारी अपने संबंधित कार्यालय में समय से पहुंचना सुनिश्चित करें.
ज्ञापन में उप निदेशक (एडमिन) एस के श्रीवास्तव ने कहा, 'आदेश के अनुसार, 3 बार 9 बजकर 45 मिनट के बाद कार्यालय आने पर एक आकस्मिक छुट्टी काट ली जाएगी और इसके साथ ही अधिकारियों को देर से आने का कारण बताते हुए लिखित जवाब भी देना होगा.'
ज्ञापन में कहा गया है कि अगर संबंधित कर्मचारी के खाते में आकस्मिक छुट्टी नहीं बची है तो यह छुट्टी ईएल (अर्न्ड लीव) से काटी जाएगी.
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