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छात्राओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने बनाए नए गाइडलाइंस

शिक्षा निदेशालय ने अपने गाइडलाइंस में कहा है, ‘बालिकाओं को लेकर जाने वाले हर वाहन में महिला शिक्षण या गैर शिक्षण स्टाफ की तैनाती हो

Updated On: Jul 25, 2018 06:02 PM IST

Bhasha

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छात्राओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार ने बनाए नए गाइडलाइंस

दिल्ली सरकार ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इनमें विशेष ध्यान उन छात्रों पर दिया गया है जो निजी वाहनों से स्कूल जाते हैं. इससे पहले दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए थे कि वे अभिभावकों को बच्चों को निजी वैन में नहीं भेजने के लिए प्रेरित करें. सरकार का दावा है कि इस तरह के ज्यादातर वाहन गैर कानूनी रूप से चलते हैं और ये बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं.

शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा जारी दिशानिर्देश में कहा गया, ‘बालिकाओं को लेकर जाने वाले हर वाहन में महिला शिक्षण या गैरशिक्षण स्टाफ की तैनाती हो. अभिभावकों द्वारा निजी वाहनों की सेवाएं लेने की स्थिति में, अभिभावकों द्वारा स्कूलों को कैब चालकों का चरित्र एवं पृष्ठभूमि सत्यापन उपलब्ध कराया जाए.’

स्कूलों से निजी वैन में आने वाले बच्चों के बारे में एक रजिस्टर रखने के लिए कहा गया है. इसके अलावा, स्कूल प्राध्यापकों से हर छह महीने में अभिभावकों के साथ बैठक कर निजी वाहनों में बच्चों की सुरक्षा पर चर्चा के लिए कहा गया है. स्कूलों से बच्चों को किसी दौरे या यात्रा पर ले जाने के लिए माता पिता या अभिभावक से पूर्व लिखित अनुमति लेने कहा गया है.

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