दिल्ली सरकार ने रेस्तरां-बार मालिकों को अपने परिसर में रिकॉर्डेड गाने या संगीत न बजाने के निर्देश दिए हैं. दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सरकार ने आबकारी नियम 2010 के तहत यह निर्देश दिया है कि बार में सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के जरिए सीधे गायन और वादन कार्यक्रम करवाए जा सकते हैं.
दिल्ली के आबकारी विभाग को स्थानीय लोगों से कई शिकायतें मिली हैं. इन शिकायतों के मुताबिक शहर में कई रेस्तरां-बार बेवजह का ‘शोर’ मचाते हैं.
देश की राजधानी दिल्ली में हजारों की संख्या में रेस्तरां और बार हैं. इनमें से ज्यादातर अपने ग्राहकों का मनोरंजन करने और उन्हें आकर्षित करने के लिए रिकॉर्डेड गाने या संगीत बजाते हैं.
दिल्ली के आबकारी आयुक्त अमजद टाक ने कहा कि एल-17 (ऐसे रेस्तरां जो खाना और शराब परोसते हैं) को अपने परिसरों में पेशेवरों से सीधे गायन वादन कराने की इजाजत है.
दिल्ली आबकारी नियम 2018 के नियम 54 (4) के तहत एल -17 लाइसेंस रखने वाले प्रतिष्ठानों को केवल सीधे गायन कार्यक्रम और वादन की इजाजत है.
सरकार के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आबकारी विभाग की टीमें शराब परोसने वाले रेस्तरां जाएंगी और नियमों का उल्लंघन होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी.
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