दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने शहर के 575 प्राइवेट स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वापस करने का निर्देश दिया है जो उन्होंने छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का हवाला देते हुए वसूली थी.
सरकार ने इसके साथ ही स्कूलों को जून 2016 से जनवरी 2018 तक वसूली गई बढ़ी हुई फीस 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया है. आप सरकार का यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट के बाद आया है. हाई कोर्ट ने उक्त समिति का गठन छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के संबंध में निजी स्कूलों के रिकॉर्ड की जांच करने के लिए किया था. समिति ने अभी तक शहर में 1169 स्कूलों की आडिट की है.
शिक्षा निदेशालय के एक आदेश में कहा गया, 'समिति ने अपनी रिपोर्ट में 575 स्कूलों की पहचान की है कि वे वसूली गई बढ़ी फीस 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाएं. स्कूलों को निर्देशित किया जाता है कि वे सात दिन के भीतर फीस वापस करें और यदि कोई वेतन बकाया है तो उसका भुगतान सुनिश्चित करें.' इसमें कहा गया, 'आदेश का अनुपालन नहीं करने को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी स्कूलों के खिलाफ दिल्ली स्कूल शिक्षा कानून, 1973 के तहत कार्रवाई की जाएगी.'
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