दिल्ली की एक कोर्ट ने अपनी सहकर्मी का यौन शोषण करने वाले एक शख्स को पांच महीने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने ये टिप्पणी भी कि कार्यस्थलों पर ऐसे मामले बढ़ गए हैं. सुनवाई में महिला की गवाही को किसी मंशा से प्रेरित न पाकर विश्वसनीय पाया गया, जिसके बाद दोषी को कोर्ट ने सजा सुनाई.
अतिरिक्त सत्र जज सुरेश कुमार गुप्ता ने अपने फैसले में कहा कि 'आरोपी वहीं काम करता था, जहां शिकायतकर्ता काम करती थी. उससे अपनी किसी सहकर्मी के साथ ऐसा व्यवहार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती. यौन शोषण जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, वो भी कार्यस्थलों पर. ऐसे में आरोपियों को प्रोबेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए.'
हालांकि, इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को एक साल की सजा सुनाई थी, लेकिन उसके पारिवारिक दायित्वों को देखते हुए उसकी सजा को घटाकर पांच महीने कर दी गई.
पूरा मामला कुछ यूं था
25 फरवरी, 2016 को महिला ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें उसने बताया था कि वो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी. रिपोर्ट के मुताबिक, उस कंपनी का ऑफिस एक ही बिल्डिंग में दो फ्लोर्स पर था. घटना वाले दिन, महिला को दूसरे फ्लोर का वॉशरूम इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि उसके फ्लोर वाला ऑफिस गंदा था. इस दौरान चूंकि आरोपी को ऑफिस बंद करना था, इसलिए वो उस लड़की के साथ हो लिया. लड़की का आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की. महिला ने इसका विरोध किया और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया. महिला ने इसकी शिकायत एचआर डिपार्टमेंट में भी किया.
महिला के दो दूसरे सहकर्मियों ने आरोपी को भागने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया. सबने पुलिस को बुलाया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. जांच पूरी होने के बाद उसपर धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया.
आरोपी ने अपने बचाव में कहा था कि उसने महिला को उसके कहने पर वॉशरूम तक छोड़ा था. उसका कहना था कि चूंकि वो सीढ़ियों पर लड़खड़ा गया था, इसलिए गलती से उसका महिला को छू गया. उसने ये भी कहा कि इसके बाद महिला जोर-जोर से चिल्लाने लगी और शोषण का आरोप लगाने लगी, जबकि वो निर्दोष है. जबकि महिला ने बताया था कि आरोपी खुद उसके पीछे आया था और वॉशरूम के पास उसने उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसकी बांह मोड़ दी थी.
कोर्ट ने ये भी कहा कि चूंकि जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, जिससे साबित हो कि महिला ये किसी बुरी मंशा के चलते आरोप लगा रही है, इसलिए उसकी गवाही विश्वसनीय है.
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