सुप्रीम कोर्ट ने ‘एक्सीडेन्टल प्राइम मिनिस्टर’ फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध के लिए दायर याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने से गुरुवार को इनकार कर दिया. यह फिल्म 11 जनवरी को प्रदर्शित हो रही है.
न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस याचिका का गुरुवार को उल्लेख किया गया. पीठ ने कहा कि इस पर सामान्य प्रक्रिया में सुनवाई होगी. याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के सात जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई है. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू की इसी नाम से प्रकाशित पुस्तक पर आधारित इस फिल्म में अभिनेता अनुपम खेर ने डा सिंह का किरदार निभाया है.
पूजा महाजन की याचिका में प्रधान मंत्री के सांविधानिक पद का अपमान करने का आरोप
याचिका में यूट्यूब पर इस फिल्म का ट्रेलर दिखाने पर रोक लगाने और यह मामला लंबित होने के दौरान फिल्म का प्रदर्शन निलंबित करने का अनुरोध किया गया है.
हाई कोर्ट ने सात जनवरी को फिल्म के ट्रेलर के खिलाफ याचिका का निबटारा करते हुए याचिकाकर्ता के लिए जनहित याचिका दायर करने का विकल्प खुला रखा था. इसके बाद, हाई कोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार को पूजा महाजन की जनहित याचिका खारिज कर दी थी.
पूजा महाजन की इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि इसमें प्रधान मंत्री के सांविधानिक पद का अपमान किया गया है. याचिका में कहा गया है कि इस समय फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति देने से प्रधानमंत्री के नाम और पद को अपूरणीय नुकसान पहुंचेगा.
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